कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने घोषणा की है कि वह अब अपने सदस्यों को COVID-19 एडवांस प्रदान नहीं करेगा।
EPFO ने एक नोटिफिकेशन में कहा, “चूंकि COVID-19 अब महामारी नहीं है, सक्षम प्राधिकारी ने तत्काल प्रभाव से उक्त एडवांस को बंद करने का फैसला किया है। यह exempted ट्रस्टों पर भी लागू होगा और तदनुसार आपके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी ट्रस्टों को सूचित किया जा सकता है।”
पहले, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारक COVID-19 के कारण होने वाली वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए दो बार पैसे निकाल सकते थे।
EPFO ने महामारी के दौरान एडवांस दिया था
EPFO ने महामारी की पहली लहर के दौरान EPF सदस्यों के लिए एक non-refundable एडवांस की शुरुआत की थी। 31 मई, 2021 से शुरू हुई दूसरी लहर के दौरान दूसरा एडवांस उपलब्ध कराया गया था।
मार्च 2020 में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के माध्यम से पहला एडवांस शुरू किया गया था।
जून 2021 में, श्रम मंत्रालय ने एक और non-refundable एडवांस प्रदान किया। प्रारंभ में, EPF सदस्यों को केवल एक ही एडवांस लेने की अनुमति थी, लेकिन महामारी के दौरान अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए इस नीति को समायोजित किया गया था।
EPF क्या है?
EPF एक सरकार समर्थित कार्यक्रम है जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि जब कर्मचारी नौकरी बदलते हैं तो EPF फंड नियोक्ताओं के बीच निर्बाध रूप से स्थानांतरित हो जाते हैं।
EPF खाते से पैसे निकालने के अन्य विकल्प
EPF ग्राहक विभिन्न परिस्थितियों में पहले से ही अपने खाते की शेष राशि निकाल सकते हैं। यहाँ उन शर्तों का उल्लेख किया गया है जिनके तहत EPF सदस्य धनराशि निकाल सकते हैं:
- आवास ऋण के लिए
- अगर फैक्ट्री बंद है या बंद हो गई है
- ग्राहक या परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के लिए
- स्वयं, पुत्र, पुत्री, भाई या बहन के विवाह के लिए
- बच्चों की मैट्रिक के बाद की शिक्षा के लिए
- प्राकृतिक आपदा की स्थिति में
- स्थापना में बिजली कटौती के कारण
- यदि ग्राहक शारीरिक रूप से विकलांग है तो उपकरण खरीदने के लिए
- सेवानिवृत्ति से एक साल पहले
- वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश के लिए
PF राशि कैसे निकालें?
PF राशि निकालने के लिए, पहला कदम पात्रता की जांच करना है। पात्रता की पुष्टि करने के बाद, ग्राहक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करनी होगी, अपने UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) को सक्रिय करना होगा और आंशिक या पूर्ण निकासी के लिए EPF फॉर्म भरना होगा।
सेवानिवृत्ति पर या दो या दो महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहने पर ही पूर्ण निकासी की अनुमति है।
EPFO क्लेम के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:
- UAN क्रेडेंशियल का उपयोग करके सदस्य इंटरफ़ेस में लॉग इन करें।
- UAN के विरुद्ध उल्लिखित सेवा पात्रता और KYC की सभी शर्तों को पूरा करें।
- प्रासंगिक दावे का चयन करें।
- UIDAI के साथ पंजीकृत नंबर पर प्राप्त OTP का उपयोग करके विवरण प्रमाणित करें।
- ऑनलाइन क्लेम फॉर्म जमा करें।
COVID-19 एडवांस को बंद करना महामारी के दौरान EPFO द्वारा प्रदान किए गए एक महत्वपूर्ण समर्थन उपाय का अंत है।