Mukhyamantri Sikho Kamao Yojana: ₹8,000 से ₹10,000 स्टाइपेंड,युवाओं के लिए कौशल और रोजगार

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ ₹8,000 से ₹10,000 प्रति माह स्टाइपेंड

Mukhyamantri Sikho Kamao Yojana: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोजगारोन्मुखी बनाने और उन्हें कौशल से लैस करने के लिए “मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना” शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के 18 से 29 वर्ष के युवाओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।

यह योजना उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो 12वीं या आईटीआई पास कर चुके हैं और रोजगार की तलाश में हैं। योजना के अंतर्गत युवाओं को औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में On-the-Job-Training (OJT) प्रदान की जाएगी। इससे उन्हें न केवल व्यावहारिक ज्ञान मिलेगा बल्कि उन्हें नौकरी पाने में भी मदद मिलेगी।

Mukhyamantri Sikho Kamao Yojana Kya Hai: योजना के महत्वपूर्ण बिंदु:

  • लाभार्थी: 18 से 29 वर्ष के वे युवा जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हों और जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च हो।
  • प्रशिक्षण अवधि: प्रशिक्षण की अवधि चुने गए कोर्स पर निर्भर करेगी।
  • स्टाइपेंड: प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को ₹8,000 से ₹10,000 प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा।
    • 12वीं उत्तीर्ण: ₹8,000
    • आईटीआई उत्तीर्ण: ₹8,500
    • डिप्लोमा उत्तीर्ण: ₹9,000
    • स्नातक या उससे ऊपर: ₹10,000
  • प्रमाणन: प्रशिक्षण पूरा होने पर मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा **State Council for Vocational Training (SCVT) ** का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

योजना के लाभ:

  • उद्योगों की मांग के अनुसार कौशल विकास: इस योजना के तहत युवाओं को उद्योगों की वर्तमान ज़रूरतों के हिसाब से प्रशिक्षित किया जाएगा।
  • रोजगार के अवसरों में वृद्धि: प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी पाने में आसानी होगी क्योंकि उन्हें व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव होगा।
  • आर्थिक रूप से सशक्तिकरण: प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड मिलने से युवाओं को आर्थिक मदद मिलेगी।
  • कौशल प्रमाणन: SCVT प्रमाण पत्र देशभर में मान्य है, जिससे युवाओं को अच्छी नौकरी पाने में मदद मिलेगी।

पंजीकरण प्रक्रिया:

योजना में भाग लेने के लिए इच्छुक युवा और प्रतिष्ठान Mukhyamantri Sikho Kamao Yojana के आधिकारिक पोर्टल https://mmsky.mp.gov.in/ पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

योजना का उद्देश्य:

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगारोन्मुखी बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना “स्किल इंडिया” अभियान को मजबूती देने और देश के विकास में सहयोग करेगी।

FAQ – मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (Mukhyamantri Sikho Kamao Yojana)

प्रश्न: मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY) क्या है? उत्तर: यह मध्यप्रदेश शासन की एक उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण योजना है, जिसके माध्यम से युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठानों में ऑन-द-जॉब-ट्रेनिंग (OJT) दी जाएगी।

प्रश्न: पंजीयन किस पोर्टल पर कर सकते हैं? उत्तर: Mukhyamantri Sikho Kamao Yojana पंजीयन योजना के पोर्टल https://mmsky.mp.gov.in/ पर किया जा सकता है।

प्रश्न: क्या पोर्टल पर पंजीयन के लिए कोई शुल्क देय होगा? उत्तर: Mukhyamantri Sikho Kamao Yojana पोर्टल पर पंजीयन नि:शुल्क है।

प्रश्न: पोर्टल पर पंजीयन उपरांत लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड कैसे प्राप्त होगा? उत्तर: पंजीयन उपरांत लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड SMS एवं E-mail द्वारा प्राप्त होगा।

प्रश्न: पंजीयन के समय किसी समस्या/संशय समाधान हेतु कहाँ संपर्क किया जा सकता है? उत्तर: Mukhyamantri Sikho Kamao Yojana पंजीयन के समय किसी भी समस्या/संशय समाधान हेतु पोर्टल पर दिए गए हेल्प डेस्क पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रश्न: छात्र-प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान कुल कितना स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा? उत्तर: छात्र-प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान 8000 रुपये से 10000 रुपये तक स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।

प्रश्न: छात्र-प्रशिक्षणार्थी के स्टाइपेण्ड का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा? उत्तर: छात्र-प्रशिक्षणार्थी का स्टाइपेण्ड कोर्स की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

प्रश्न: मध्यप्रदेश शासन द्वारा छात्र-प्रशिक्षणार्थी को स्टाइपेण्ड का कितना प्रतिशत भुगतान किया जाएगा? उत्तर: मध्यप्रदेश शासन द्वारा छात्र-प्रशिक्षणार्थी को स्टाइपेण्ड का 75 प्रतिशत राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

प्रश्न: प्रतिष्ठान द्वारा छात्र-प्रशिक्षणार्थी को स्टाइपेण्ड का कितना प्रतिशत भुगतान किया जाएगा? उत्तर: प्रतिष्ठान द्वारा छात्र-प्रशिक्षणार्थी को स्टाइपेण्ड का न्यूनतम 25 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।

प्रश्न: क्या प्रतिष्ठान छात्र-प्रशिक्षणार्थी को कुल स्टाइपेण्ड के 25 प्रतिशत राशि से अधिक भुगतान कर सकते हैं? उत्तर: हाँ, प्रतिष्ठान छात्र-प्रशिक्षणार्थी को स्टाइपेण्ड के 25% राशि से अधिक राशि का भुगतान कर सकते हैं।

प्रश्न: क्या प्रतिष्ठान प्रशिक्षण उपरांत छात्र-प्रशिक्षणार्थी को नियमित रोजगार दे सकते हैं? उत्तर: हाँ, प्रतिष्ठान प्रशिक्षण उपरांत छात्र-प्रशिक्षणार्थी को नियमित रोजगार दे सकते हैं।

प्रश्न: क्या प्रतिष्ठान प्रशिक्षण उपरांत छात्र-प्रशिक्षणार्थी को नियमित रोजगार देने हेतु बाध्य है? उत्तर: नहीं, प्रतिष्ठान प्रशिक्षण उपरांत छात्र-प्रशिक्षणार्थी को नियमित रोजगार देने हेतु बाध्य नहीं है।

प्रश्न: क्या प्रतिष्ठान द्वारा छात्र-प्रशिक्षणार्थी को On-the-Job-Training (OJT) के दौरान आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है? उत्तर: नहीं, प्रतिष्ठान द्वारा छात्र-प्रशिक्षणार्थी को On-the-Job-Training (OJT) के दौरान आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य नहीं है।

प्रश्न: क्या छात्र-प्रशिक्षणार्थी अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (NAPS) के साथ-साथ मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY) मे On-the-Job-Training (OJT) कर सकते हैं? उत्तर: नहीं, छात्र-प्रशिक्षणार्थी अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (NAPS) के साथ-साथ मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY) मे On-the-Job-Training (OJT) नहीं कर सकते हैं।

प्रश्न: क्या छात्र-प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण उपरांत कोई प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जाएगा? उत्तर: हाँ, सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण होने एवं निर्धारित मूल्यांकन उपरांत मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जाएगा।

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