Account Active: टैक्स बचाने के लिए PPF, SSY और NPS खाते को एक्टिव कैसे रखें?

PPF, SSY और NPS, टैक्स बचाने के तीन मुख्य तरीके

Account Active: वित्तीय वर्ष में टैक्स बचाने के लिए निवेश को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी होता है। PPF, SSY और NPS, टैक्स बचाने के तीन मुख्य तरीके हैं।

इन योजनाओं में एक्टिव रहने के लिए मिनिमम योगदान देना होता है। अगर आपने अभी तक इस वित्तीय वर्ष में कोई जमा नहीं किया है, तो आपको 31 मार्च से पहले ऐसा करना होगा।

Public Provident Fund (PPF)

PPF खातों के लिए, न्यूनतम वार्षिक योगदान 500 रुपये है और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं।

अपना खाता एक्टिव Account Active रखने के लिए आपको यह भुगतान 31 मार्च, 2024 तक करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका PPF खाता निष्क्रिय माना जाएगा। इसे फिर से चालू करने के लिए, आपको हर साल के लिए 50 रुपये के जुर्माने के साथ 500 रुपये जमा करने होंगे।

National Pension System (NPS)

NPS में, प्रत्येक भुगतान के लिए न्यूनतम योगदान 500 रुपये है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये है।

Account Active आपको प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार योगदान करना होगा। हालाँकि, इस न्यूनतम आवश्यकता से अधिक आप जितनी बार चाहें योगदान कर सकते हैं। अपने खाते को फिर से चालू करने के लिए, आपको फ्रीज़ की अवधि के लिए कुल न्यूनतम योगदान, साथ ही चालू वर्ष के लिए आवश्यक न्यूनतम योगदान और 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।

Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)

SSY खाते को Account Active एक्टिव रखने के लिए आपको हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करने होंगे।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। अगर आप इस न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं, तो आपका खाता निष्क्रिय माना जाएगा। इसे फिर से चालू करने के लिए, आपको हर साल न जमा करने पर लगने वाले 50 रुपये के जुर्माने के साथ 250 रुपये का न्यूनतम भुगतान करना होगा।

टैक्स बचाने वाले निवेशों को चालू रखने और लाभ प्राप्त करते रहने के लिए इन आवश्यकताओं को पूरा करना महत्वपूर्ण है।

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