इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का समय आ गया है
New Tax Regime Vs Old Tax Regime: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का समय आ गया है और इसके साथ ही करदाताओं के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि वे New Tax Regime का चयन करें या Old Tax Regime का। वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए जारी हुए फॉर्म 16 के बाद, टैक्सपेयर्स को दोनों रेजीम्स के बीच के अंतर और उनकी विशेषताओं को समझना आवश्यक है ताकि वे अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार सबसे बेहतर विकल्प चुन सकें।
New Tax Regime में बदलाव और लाभ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2023 में नए टैक्स रेजीम में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नए टैक्स रेजीम में आयकर छूट सीमा को 50,000 रुपये बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, धारा 87A के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक की आय पर कर मुक्त कर दिया गया है। इस अपडेट का उद्देश्य टैक्स गणना को सरल बनाना और मध्यम आय वर्ग के करदाताओं को राहत प्रदान करना है।
आयकर दरें: वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25)
आयकर स्लैब (रुपये में) | पुराना टैक्स रेजीम | नया टैक्स रेजीम |
---|---|---|
0-2,50,000 | 0% | 0% |
2,50,001-3,00,000 | 5% | 0% |
3,00,001-5,00,000 | 5% | 5% |
5,00,001-6,00,000 | 20% | 5% |
6,00,001-9,00,000 | 20% | 10% |
9,00,001-10,00,000 | 20% | 15% |
10,00,001-12,00,000 | 30% | 15% |
12,00,000-15,00,000 | 30% | 20% |
15,00,0001 & ऊपर | 30% | 30% |
ध्यान दें: वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) के लिए पुराने टैक्स रेजीम में 3 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है, जबकि सुपर सीनियर नागरिकों (80 वर्ष से अधिक) के लिए 5 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है।
New Tax Regime Vs Old Tax Regime के प्रमुख अंतर
New Tax Regime नया टैक्स रेजीम:
- बढ़ी हुई छूट सीमा: 3 लाख रुपये तक।
- धारा 87A के तहत छूट: 7 लाख रुपये तक की आय पर कर मुक्त।
- सरल टैक्स संरचना: कम टैक्स दरें लेकिन न्यूनतम छूट और कटौतियां।
- डिफ़ॉल्ट स्कीम: नया टैक्स रेजीम डिफ़ॉल्ट है, जब तक कि पुराना रेजीम न चुना जाए।
Old Tax Regime पुराना टैक्स रेजीम:
- धारा 87A के तहत छूट: 5 लाख रुपये तक की आय पर कर मुक्त।
- उच्च टैक्स दरें: व्यापक छूट और कटौतियों के साथ।
- निवेश लाभ: उन लोगों के लिए लाभदायक जो टैक्स बचत निवेश में अच्छा खासा निवेश करते हैं।
विशेषज्ञ सलाह: सही टैक्स रेजीम का चयन कैसे करें
टैक्स विशेषज्ञों का सुझाव है कि करदाता अपनी वित्तीय स्थिति, टैक्स योग्य आय, संभावित कटौतियों और उपलब्ध छूटों का पूरी तरह से मूल्यांकन करने के बाद ही टैक्स रेजीम का चयन करें।
निम्न आय वर्ग:
यदि आपकी आय 7 लाख रुपये तक है और आपके पास न्यूनतम कटौतियां हैं, तो नया रेजीम सरलता और शून्य कर देयता प्रदान करता है।
उच्च आय वर्ग जिनके पास निवेश है:
यदि आपके पास tax बचत उपकरणों में अच्छा निवेश है, तो पुराना रेजीम आपकी टैक्सेबल आय को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है।
वरिष्ठ नागरिक New Tax Regime Vs Old Tax Regime:
वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुराने रेजीम में दी गई अतिरिक्त छूट उन्हें अधिक लाभदायक बना सकती है।
सही टैक्स रेजीम का चयन व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दोनों रेजीम्स के फायदे और नुकसान को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय लें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी वित्तीय स्थिति का पूर्ण विश्लेषण करें और समझें कि कौन सा विकल्प आपको अधिकतम लाभ देगा।
इस प्रकार, New Tax Regime Vs Old Tax Regime के बीच सही विकल्प चुनने के लिए, करदाता को अपनी वित्तीय स्थिति, उपलब्ध छूटों और कटौतियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दोनों रेजीम्स के लाभ और नुकसान को समझकर ही वे सही निर्णय ले सकते हैं।