Sukanya Samriddhi Yojana (SSY): भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) एक छोटी बचत योजना है जो विशेष रूप से बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह योजना ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना का हिस्सा है और 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के माता-पिता द्वारा खोली जा सकती है। योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चियों के लिए उच्च शिक्षा और शादी जैसे भविष्य के खर्चों को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- ब्याज दर: वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए SSY पर 8.2% प्रति वर्ष की ब्याज दर प्रदान की जा रही है।
- निवेश अवधि: खाता खोलने की तारीख से 15 वर्षों तक।
- परिपक्वता अवधि: बच्ची के 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर या 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह होने पर (जो भी पहले हो)।
- न्यूनतम जमा राशि: 250 रुपये।
- अधिकतम जमा राशि: एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये।
पात्रता
- केवल 10 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के माता-पिता या कानूनी अभिभावक ही SSY खाता खोल सकते हैं।
- एक बच्ची के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है।
- एक परिवार के लिए केवल दो SSY खाते खोलने की अनुमति है, यानी प्रत्येक बच्ची के लिए एक।
- जुड़वां या तीन बच्चियों के जन्म के मामले में, कुछ विशेष परिस्थितियों में दो से अधिक खाते खोले जा सकते हैं।
आधार और पैन अब अनिवार्य
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नया Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) खाता खोलने के लिए आधार और पैन देना अनिवार्य है। यदि आपके पास आधार नहीं है, तो खाता खोलते समय आधार के लिए नामांकन के आवेदन का प्रमाण या नामांकन आईडी देना होगा। खाता खोलने की तारीख से 6 महीने के भीतर आधार जमा करना होगा।
यदि आपके पास पहले से ही SSY खाता है और आपने अपना आधार नहीं दिया है, तो आपको 1 अप्रैल 2023 से 6 महीने की अवधि के भीतर इसे जमा करना होगा। इसके अलावा, यदि आपने खाता खोलते समय अपना पैन जमा नहीं किया है, तो आपको निम्नलिखित घटनाओं में से किसी एक के होने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर इसे जमा करना होगा :
- यदि खातें में किसी भी समय शेष राशि 50,000 रुपये से अधिक हो जाती है.
- यदि किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में सभी जमाओं का कुल योग 1 लाख रुपये से अधिक हो जाता है.
- यदि किसी भी महीने में खाते से निकासी और हस्तांतरण का कुल योग 10,000 रुपये से अधिक हो जाता है.
यदि 6 महीने के भीतर आधार और 2 महीने के भीतर पैन जमा नहीं किया जाता है, तो आपका खाता तब तक निष्क्रिय हो जाएगा जब तक आधार और/या पैन जमा नहीं कर दिया जाता।
निवेश के लाभ
- उच्च ब्याज दर: Sukanya Samriddhi Yojana (SSY), PPF जैसी अन्य सरकारी कर बचत योजनाओं की तुलना में अधिक निश्चित रिटर्न (वर्तमान में वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए 8.2% प्रति वर्ष) sukanya samriddhi yojana interest rate प्रदान करती है।
- गारंटीड रिटर्न: चूंकि SSY एक सरकार समर्थित योजना है, इसलिए यह गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है।
- कर लाभ: SSY आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक के मूलधन पर कर कटौती का लाभ प्रदान करती है।
- लचीला निवेश: इसमें एक वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किये जा सकते हैं।
- चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ: Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) एक बेहतरीन लंबी अवधि की निवेश योजना है क्योंकि यह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ प्रदान करती है।
- सुविधाजनक हस्तांतरण: माता-पिता/अभिभावक के स्थानांतरण होने पर SSY खाते को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में (बैंक/डाकघर) आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है।
निवेश सीमा
Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) खाते में न्यूनतम वार्षिक योगदान 250 रुपये और अधिकतम योगदान 1.5 लाख रुपये है। खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक हर साल कम से कम न्यूनतम राशि का निवेश करना होगा। इसके बाद खाता परिपक्वता तक ब्याज अर्जित करता रहेगा, भले ही उसमें कोई जमा न किया जाए।
आयु सीमा और परिपक्वता अवधि
SSY खाता बच्ची के 21 वर्ष की आयु या 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह होने पर (जो भी पहले हो) परिपक्व होता है।
अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं
- यदि Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) खाताधारक किसी वित्तीय वर्ष में 250 रुपये की न्यूनतम जमा राशि जमा करने में असमर्थ रहता है, तो उसके खाते को ‘डिफॉल्ट खाता’ माना जाएगा।
- डिफॉल्ट खाते को खाता खोलने के 15 साल पूरे होने से पहले 250 रुपये + प्रत्येक डिफ़ॉल्ट वर्ष के लिए 50 रुपये का भुगतान करके पुनर्जीवित किया जा सकता है।
- 18 वर्ष की आयु के बाद एक बच्ची अपने खाते का संचालन स्वयं कर सकती है।
- उच्च शिक्षा से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए बच्ची के 18 वर्ष से अधिक आयु या 10 वीं कक्षा पास करने के बाद, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि के 50% तक की निकासी की अनुमति है।
- अधिकतम एक निकासी एक साल में, एकमुश्त या किश्तों में की जा सकती है।
खाता बंद करने के नियम
परिपक्वता पर बंद होना:
Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) खाता बच्ची के 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर परिपक्व हो जाता है।
समय से पहले खाता बंद करना:
कुछ विशेष मामलों में खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है:
- खाताधारक की असामयिक मृत्यु हो जाने पर।
- खाता जारी रखने में असमर्थता होने पर (जैसे, जानलेवा बीमारियाँ या चिकित्सा आपात स्थिति)।
Sukanya Samriddhi Yojana खाता कैसे खोलें?
आप अपने नजदीकी डाकघर या भाग लेने वाले सार्वजनिक और निजी बैंकों की नामित शाखाओं के माध्यम से Sukanya Samriddhi Yojana योजना में निवेश कर सकते हैं। आपको आवश्यक फॉर्म और चेक/ड्राफ्ट द्वारा प्रारंभिक जमा राशि के साथ पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि जैसे केवाईसी दस्तावेज जमा करने होंगे।
Sukanya Samriddhi Yojana आवेदन पत्र कैसे भरें?
आवेदकों को Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) आवेदन पत्र में बच्ची से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारी प्रदान करनी होती है। खाता खोलने वाले माता-पिता/अभिभावक का विवरण भी देना होता है। SSY आवेदन पत्र में दिखाए गए प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं:
- बच्ची का नाम (प्राथमिक खाता धारक)
- खाता खोलने वाले माता-पिता/अभिभावक का नाम (संयुक्त धारक)
- प्रारंभिक जमा राशि
- चेक/डीडी नंबर और तारीख (प्रारंभिक जमा के लिए प्रयुक्त)
- बच्ची की जन्मतिथि
- प्राथमिक खाता धारक के जन्म प्रमाण पत्र का विवरण (प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तारीख, आदि)
- माता-पिता/अभिभावक का आईडी विवरण (ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, आदि)
- वर्तमान और स्थायी पता (माता-पिता/अभिभावक के आईडी दस्तावेज़ के अनुसार)
- किसी अन्य केवाईसी दस्तावेजों का विवरण (पैन, मतदाता पहचान पत्र, आदि)
Income tax
कर के दृष्टिकोण से, SSY निवेश को EEE (exempt, exempt, exempt) निवेश के रूप में नामित किया गया है। इसका मतलब है कि निवेश किया गया मूलधन, अर्जित ब्याज और साथ ही परिपक्वता राशि कर मुक्त है। SSY के मौजूदा कराधान नियमों के तहत, निवेश की गई मूल राशि पर कर कटौती लाभ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक है।
Sukanya Samriddhi Yojana खाते का स्थानांतरण
SSY खाते के प्रमुख लाभों में से एक यह तथ्य है कि इसे भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। मौजूदा नियमों के तहत, आप इस कर-बचत जमा खाते को एक बच्ची के लाभ के लिए एक भारतीय डाकघर से दूसरे डाकघर में या एक निर्दिष्ट बैंक शाखा से दूसरी बैंक शाखा में आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं।
ब्याज भुगतान न करने की शर्त
- Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) खाते की अवधि पूरी होने के बाद, यानी खाता खोलने के 21 साल बाद आपके SSY खाते पर कोई ब्याज देय नहीं है।
- यदि बच्ची गैर-नागरिक या अनिवासी भारतीय बन जाती है, तो कोई ब्याज अर्जित नहीं होगा।
- प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा से अधिक जमा राशि किसी भी ब्याज को अर्जित करने के योग्य नहीं है।