प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना 2.0
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana 2024: भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. यह योजना 1 जनवरी 2017 से लागू है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 की धारा 4 के तहत चलाई जा रही है।
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana का उद्देश्य माँ और बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के साथ-साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को आंशिक मजदूरी क्षतिपूर्ति प्रदान करना है।
योजना के मुख्य उद्देश्य:
- आंशिक मजदूरी क्षतिपूर्ति: गर्भावस्था और प्रसव के बाद महिलाओं को पर्याप्त आराम मिल सके, इसके लिए आंशिक मजदूरी क्षतिपूर्ति के रूप में नकद प्रोत्साहन प्रदान करना।
- स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहन: गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की मांग को बढ़ावा देना।
- बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण: दूसरे बच्चे के लिए अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन प्रदान करके, खासकर अगर दूसरा बच्चा लड़की हो, बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सामाजिक बदलाव को प्रोत्साहित करना।
योजना के लाभ:
- मुफ्त भोजन: गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के छह महीने बाद तक स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से मुफ्त भोजन प्रदान किया जाता है ताकि पोषण मानकों को पूरा किया जा सके।
- मातृत्व लाभ: सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की महिलाओं को दो किश्तों में कम से कम पाँच हज़ार रुपये की मातृत्व लाभ राशि प्रदान की जाती है।
- अन्य योजनाओं के साथ एकीकरण: Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana के तहत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं जननी सुरक्षा योजना (JSY) जैसी अन्य योजनाओं के तहत उपलब्ध अतिरिक्त प्रोत्साहन का भी लाभ उठा सकती हैं। संस्थागत प्रसव के बाद,
JSY के तहत मातृत्व लाभ के रूप में स्वीकृत मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार, एक महिला को औसतन ₹6000/- मिलते हैं।
PMMVY के लिए पात्रता:
- सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग:
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाएं
- आंशिक रूप से (40%) या पूरी तरह से विकलांग (दिव्यांगजन) महिलाएं
- बीपीएल राशन कार्ड धारक महिलाएं
- आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत लाभार्थी महिलाएं
- ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं
- महिला किसान जो किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थी हैं
- मनरेगा जॉब कार्ड धारक महिलाएं
- जिन महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा
- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य श्रेणी
- यह योजना पहले दो जीवित बच्चों के लिए उपलब्ध है बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो।
- लाभ केवल लाभार्थी के आधार नंबर के आधार पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं।
PMMVY के तहत नकद प्रोत्साहन:
नकद प्रोत्साहन दो किश्तों में प्रदान किए जाते हैं:
किस्त | शर्तें | राशि |
---|---|---|
पहली किस्त | गर्भावस्था के पंजीकरण पर और अंतिम माहवारी तिथि (LMP) से 6 महीने के भीतर आंगनवाड़ी केंद्र (AWC)/स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने पर | ₹3,000/- |
दूसरी किस्त | बच्चे का जन्म पंजीकृत होने पर और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस-B या उसके समकक्ष/विकल्प का पहला टीका लगने पर | ₹2,000/- |
PMMVY 2.0 के तहत पंजीकरण:
- पात्र महिलाएं अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) में योजना के तहत पंजीकरण करा सकती हैं।
- पंजीकरण के लिए, लाभार्थी को निर्धारित आवेदन पत्र 1-A, सभी आवश्यक दस्तावेजों और अपनी सहमति के साथ AWC में जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट (http://wcd.nic.in) से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण और बाल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य और पोषण की देखभाल भी करती है।